UGC: विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी ने विभिन्न विश्वविद्यालय और संस्थानों में प्रोफेसर आफ प्रैक्टिस की संख्या बढ़ाने को लेकर उनकी भर्ती के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से आवेदन की मांग हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में उनकी नियुक्ति बहुत जल्द होगी। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि प्रोफेसर और प्रैक्टिस की भर्ती के जरिए, आयोग शैक्षणिक संस्थाओं तथा इंडस्ट्री और एक्सपर्ट्स को लाना चाहता है। इनकी भर्ती के लिए 40 से अधिक नोटिफिकेशन प्रोफेसर आफ प्रैक्टिस पोर्टल पर जारी किया जा चुका है। कुछ महीने पहले ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देशभर के उच्च शिक्षण संस्थानों से कहा था, कि अपने संबंधित संस्थानों में प्रोफेशनल ऑफ इंडस्ट्री एक्सप्रेस की सेवा प्रोफेसर आफ प्रैक्टिस की तौर पर लेने के लिए जरूरी है। More than 40 advertisements issued for the recruitment of professors
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राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा को स्किल बेस्ड एजुकेशन से जोड़ने पर जोर दिया गया है इसलिए यूजीसी पीओपी के जरिए उच्च शिक्षा में प्रैक्टिशनर पॉलिसी मेकर्स स्किल प्रोफेशनल की एंट्री कर कर इसका स्तर सुधारना चाहता है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाएंगे।
ugc guidelines for assistant professor 2023
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जिन व्यक्तियों की अपने विशिष्ट पेशे में कम से कम 15 साल की सेवा या अनुभव के साथ विशेषज्ञता है यह प्रोफेसर आफ प्रैक्टिस के लिए पात्र रहेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान UGC के दिशा निर्देश के अनुसार इंजीनियरिंग, विज्ञान मीडिया, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, सिविल सेवा और सशस्त्र बलों जैसे क्षेत्र के विशेषज्ञ इस श्रेणी में अंतर्गत नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, इसके लिए यूजीसी नेट या पीएचडी डिग्री की आवश्यकता नहीं है।
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पीओपी कॉन्ट्रेक्ट शुरू में 1 वर्ष तक के लिए हो सकते हैं, किसी संस्थानों में पीओपी की सेवा की अधिकतम अवधि 3 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और साधारण मामले में इसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, किसी भी शुरुआत में कुल सेवा अवधि 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आपको बता दे कि, यूजीसी ने प्रोफेसर आफ प्रैक्टिस की भर्ती के लिए ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट https://pop.ugc.ac.in/home पर लॉन्च किया गया था।
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