BCECEB : NEET MBBS में 30 सितंबर के बाद का नामांकन वैध सुप्रीम कोर्ट, Nomination in NEET MBBS after 30th September is valid

Nomination in NEET MBBS after 30th September is valid

Nomination in NEET MBBS after 30th September is valid: MBBS कोर्स में 30 सितंबर के बाद नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, एनएमसी ने 30 सितंबर के बाद के नामांकन को अमान्य कर दिया गया था। इसकी वजह से बिहार सहित कई राज्यों के हजारों विद्यार्थियों का नामांकन प्रभावित हो गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद उनके नामांकन पर कोई संकट नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के साथ 2023 से 24 के लिए नामांकन लेने की छूट भी नेशनल मीडिया कमिशन (NMC) को दी गई है। बची हुई सीटों पर नामांकन होगा, आपको बता दिया जाए कि तीसरे चरण में बिहार की सरकारी मेडिकल कॉलेज में 860 विद्यार्थियों का सीट आवंटित हुई थी। जिनमे से 804 विद्यार्थियों ने एमबीबीएस में नामांकन लिया था।

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BCECEB से मेधा सूची –

BCECEB के ओएसडी अनिल कुमार सिंह ने यह बताया है कि स्ट्रे राउंड के लिए पंजीयन हो चुका था। इसकी मेघा सूची 31 अक्टूबर तक जारी कर दी गई है। मेघा सूची के अनुसार चॉइस फिलिंग 1 से 3 नवंबर तक कर सकते हैं। औपबंधिक सीट आवंटन 5 November को होगा। प्रमाण पत्र का सत्यापन 6 और 7 नवंबर को किया जाएगा, 8 से 15 नवंबर के बीच कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। बिहार के मेडिकल कॉलेज में तीसरे चरण में 1 से 4 अक्टूबर तक 804 छात्रों का नामांकन हुआ था। इसके बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड में नामांकन रोक दिया गया था। उसके बाद अब स्पेशल स्ट्रे राउंड वैकेंसी के तहत नया पंजीयन कराया जाएगा, नीट यूजी काउंसलिंग के लिए पंजीयन विंडो खुल गया है।

नामांकन करने के लिए जमा करना होगा ₹50000: –

स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड के नियम में बदलाव किया गया है, इसमें शामिल होने वाले विद्यार्थियों को नया पंजीकरण करना होगा, इसके लिए छात्रों को ₹50000 जमा करना होगा, अगर सीट आवंटन के बाद नामांकन नहीं लेते हैं तो यह राशि वापस नहीं की जाएगी,वर्ष 2024 में आयोजित NEET में भी शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा, अगर नामांकन लेते हैं तो यह राशि वापस कर दिया जाएगा, वहीं तीसरे राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट आवंटन के बाद नामांकन नहीं लिए है तो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी में वैसे विद्यार्थी शामिल नहीं होंगे।

Nomination in NEET MBBS after 30th September is valid Supreme Court

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